रजनीश कुमार मिश्र बाराचवर (गाजीपुर) वैश्विक महामारी का प्रभाव  गाजीपुर मे लगातार बढ़ रहां है।जिसे देखते हुए जिलाधिकारी ओमप्रकाश आर्य ने जिले के सभी दुकानों के बंद होने व खोलने के लिए गाईड लाइन जारी किया है।
जिलाधिकारी ने कहा की हाटस्पाट /कन्टेनमेंट के बाहर के व्यवसायिक प्रतिष्ठान समय प्रातः 10बजे से सायं 5 बजे तक खुलेंगी जिलाधिकारी ने बताया की ग्रामीण क्षेत्रो मे सायं 5 बजे से सुबह 5 बजे तक व नगरीय क्षेत्रो में रात्रि 10 बजे से प्रातः 5 बजे तक आवश्यक सेवाओं मे लगे व्यक्तियों  व वाहनो को छोड़कर पुरी तरह से आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।
जिलाधिकारी ओमप्रकाश आर्य ने कहा की सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के मालिकों का दायित्व. बनता है,की शासन के गाइड लाइन के अनुसार सोसल डिस्टेंसिंग का पालन करे तथा बिना मास्क के किसी भी ग्राहक को समान न दे और स्वय भी वगैर मास्क.के न रहें।
अगर प्रशासन /पुलिस अधिकारियों द्वारा निरीक्षण करने पर  स्वयं व किसी व्यक्ति को समाग्री  देते हुए पकड़े जाने पर  संबंधित के विरुद्ध आपदा अधिनियम के अंर्तगत कठोर कार्यवाई की जायेगी।
ये आदेश दिनांक 31.7.2020 जारी व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के खुलने का समय प्रातः9बजे से रात्रि 9बजे तक के स्थान संसोधित समझा जाय ।ये आदेश.तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा जो 31.8.2020 तक प्रभावी रहेगा। 
जिलाधिकारी ने कहा की जिले में कोरोना के बढ़ रहे प्रभाव को कम करने के लिए ये निर्णय लिया गया है।