लुधियाना : महानगर के बीआरएस नगर निवासी एक व्यक्ति को तथ्य छुपा कर पासपोर्ट रिन्यू करवाने के जुर्म में ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट हिमांशु अरोड़ा की अदालत में दोषी तेजिंदर सिंह को दो साल कैद और एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। तेजिंदर सिंह पर आरोप था कि वह दो बच्चों का पिता होते हुए भी पासपोर्ट में खुद को अविवाहित बताया था। 25 जून 2016 को थाना डिवीजन छह पुलिस आरोपी की पत्नी परमिंदर सिंह की शिकायत पर धोखाधड़ी का केस दर्ज किया था। महिला ने आरोप लगाया था कि उसकी शादी आरोपित के साथ 20 अप्रैल 2008 को हुई थी। शादी के बाद दो लड़कियों भी पैदा हुईं, लेकिन आरोपित उसे दहेज की मांग को लेकर परेशान करता था। उसका पति ने एक भारतीय पासपोर्ट विवाह से पहले बनवाया था। पासपोर्ट की अवधि 8 मई 2010 को खत्म हो गई थी। आरोपित ने अपने पासपोर्ट की अवधि बढ़ाने के लिए पासपोर्ट कार्यालय में आवेदन किया था, लेकिन इसमें उसने अपनी शादीशुदा होने की बात को छुपाई थी।