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| मुख्तार अंसारी। (दाएं) स्व. कृष्णानंद राय की फाइल फोटो। |
गाजीपुर : बहुचर्चित कृष्णानंद राय हत्या कांड में दिल्ली हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी कर 28 नवंबर तक जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने यह जवाब भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड मामले में उनकी पत्नी और भाजपा विधायक अलका राय ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में दी गई याचिका को मंजूर करते हुए मांगा है। बता दें कि भाजपा के पूर्व विधायक कृष्णानंद राय की 2005 में हत्या कर दी गई थी । और इसका आरोप बाहुबली मुख्तार अंसारी सहित अन्य लोगों पर लगा था।
उल्लेखनीय है कि निचली अदालत ने कृष्णानंद राय हत्याकांड में माफिया मुख्तार अंसारी समेत अन्य आरोपियों को दिल्ली की सीबीआई कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया था। आरोपियों में संजीव माहेश्वरी, एजाजुल हक़, मुख्तार अंसारी, अफ़ज़ाल अंसारी, राकेश पांडेय, रामु मल्लाह, मंसूर अंसारी और मुन्ना बजरंगी शामिल थे। इनमें मुन्ना बजरंगी की पिछले साल हत्या हो चुकी है। जबकि, मुख्तार के बड़े भाई अफजाल अंसारी इस समय बसपा से विधायक हैं।
